हरिद्वार के हनुमान घाट क्षेत्र में अवैध निर्माण पर एच.आर.डी.ए. की बड़ी कार्रवाई


हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एच.आर.डी.ए.) द्वारा हरकी पौड़ी क्षेत्र अंतर्गत हनुमान घाट में चल रहे अवैध निर्माण कार्य पर आज कड़ी कार्यवाही की गई। प्राधिकरण टीम द्वारा स्थल पर पहुँचकर अवैध निर्माण कार्य को रोका दिया गया तथा संबंधित भवन को सील किया।

यह कार्रवाई उस स्थिति में की गई जब संबंधित भवन स्वामियों— श्री कृष्ण बजाज एवं श्री प्रीतम बजाज — द्वारा प्राधिकरण की पूर्व सील तोड़कर निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्माण के विरुद्ध उत्तराखंड नगर एवं ग्राम योजना तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 एवं 28 के अंतर्गत पूर्व में नोटिस जारी किया जा चुका था तथा मामला विचाराधीन है।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सील तोड़ना और निर्माण जारी रखना न केवल विधिक अपराध है, साथ ही आदेशों की अवमानना भी है।

इस संबंध में प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्तियों व स्वामियों के विरुद्ध एफ.आई.आर कोतवाली हरिद्वार में दर्ज करायी गई है। एच.आर.डी.ए. के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण सख्त वर्जित है। भविष्य में इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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