हरिद्वार,आज दिनांक 22.11.2025 में भानू प्रताप स्कूल से आने वाले तालाब से लगते हुए मार्ग पर राजा गार्डन के समीप श्री सूरज सैनी द्वारा अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी, जिसमें विरूद्ध वाद सं0 यू0सी0एम0एस0/एच0आर0डी0ए0/एल0/0119/2024-25 योजित है।

ग्राम-इक्कड, जनपद-हरिद्वार में रामा एनकलेव से आगे इक्कड कंला, सराय रोड, में श्री मुअज्जम अली आदि द्वारा किये गये अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण में वाद सं0 यू0सी0एम0एस0/एच0आर0डी0ए0/एल0/0244/ 2024-25 योजित है।
शमशान घाट के बगल में ग्राम-इक्कड, जनपद-हरिद्वार में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण में वाद सं0 यू0सी0एम0एस0/एच0आर0डी0ए0/एल0/0141/2022-23 योजित है।

ग्राम-खंजनपुर में श्री शमीम द्वारा लगभग 15-16 बीघा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण में वाद सं0 यू0सी0एम0एस0/एच0आर0डी0ए0/एल0/0044/2024-25 योजित है।
शनि मन्दिर के पीछे शेरपुर तहसील-रूडकी में श्री कमल किशोर द्वारा लगभग 9-10 बीघा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, जिसके विरूद्ध प्राधिकरण में वाद सं0 यू0सी0एम0एस0/एच0आर0डी0ए0/एल0/0048/2024-25 योजित है।

श्यामपुर कांगडी, हरिद्वार में श्री बृजमोहन राणा द्वारा अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है।
उक्त समस्त अनधिकृत कॉलोनियों के विकासकर्ताओं को स्थल पर विकास कार्य रोके जाने हेतु निरन्तर निर्देश दिये जाने के बावजूद भी स्थल पर विकास कार्य को नहीं रोका गया। विकास कार्य न रोेके जाने के कारण उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्राधिकरण टीम द्वारा स्थल पर किये गये अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य को ध्वस्त किया गया है।